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一 | 国家发展改革委 国家能源局关于印发《石油天然气发展“十五五”规划》的通知发改能源〔2026〕1055号各省(自治区、直辖市)、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局,中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、国家石油天然气管网集团有限公司: 依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》和《新型能源体系建设“十五五”规划》总体要求,为加快推进石油天然气行业高质量发展和高水平安全,我们制定了《石油天然气发展“十五五”规划》。现印发给你们,请认真贯彻执行。国家发展改革委国 家 能 源 局2026年7月3日 附件: 《石油天然气发展“十五五”规划》.pdf 《石油天然气发展“十五五”规划》.ofd。 राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की भाजपा सरकार ने अपना एक बड़ा चुनावी वादा पूरा करते हुए महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक मजबूती प्रदान की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में "दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना" को लागू करने का अहम निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये मासिक दिए जाएंगे। पहले चरण में राज्य की 23 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की करीब 20 लाख उन महिलाओं को 2100 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिनकी मासिक आय एक लाख रुपये तक है।,दूसरे व तीसरे चरण में राज्य की समस्त महिलाएं "दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना" के दायरे में आएंगी। प्रदेश सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक बजट में करीब पांच हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रविधान किया है।,भाजपा सरकार ने "दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना" का लाभ देने के लिए 25 सितंबर निर्धारित की है। इस दिन अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इसी दिन पूर्व उप प्रधानमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री स्व. देवीलाल का भी जन्मदिन है। मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुए एकमात्र एजेंडे की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अगले एक सप्ताह के भीतर "दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना" की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।,जल्दी ही एक एप भी लांच होगा, जिस पर महिलाएं घर बैठे योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकती हैं। संभावना है कि 25 सितंबर तक जितनी महिलाएं आवेदन करेंगी, उनकी पात्रता के हिसाब से 2100 रुपये की राशि प्रदान कर दी जाएगी।,मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार संकल्प पत्र को भगवान की तरह मानती है और उसमें किए गए समस्त वादों को पूरा कर रही है। विपक्षी दल सत्ता में आने के बाद घोषणापत्र को भूल जाते हैं, जबकि भाजपा सरकार ने जनता से किए हर वादे को पूरा किया है।,उन्होंने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश समेत विभिन्न कांग्रेस शासित सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव से पहले वहां भी महिलाओं को आर्थिक लाभ के वादे किए गए थे, लेकिन एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया गया है।,उन्होंने कहा कि हरियाणा की महिलाओं को "दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना" का लाभ देने के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, तब वहां लाडली बहना योजना शुरु की गई थी।,विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये हरियाणा सरकार की "दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना" के तहत 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित और अविवाहित सभी महिलाएं लाभ की पात्र होंगी।ॉ पहले चरण में वे परिवार शामिल किए जाएंगे, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है।,फिर चरणबद्ध तरीके से इससे अधिक आय वाले परिवारों को योजना के दायरे में लाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली है। परिवार में कितनी भी महिलाएं, सभी को मिलेगा लाभ "दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना" के लाभ के लिए एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यदि किसी परिवार में तीन महिलाएं हैं तो तीनों को ही 2100-2100 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। पात्रता के लिए अविवाहित महिला स्वयं या विवाहित महिला का पति कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी होगा। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को डबल लाभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि पहले से चल रही नौ योजनाओं के अंतर्गत जिन महिलाओं को अधिक राशि की पेंशन मिल रही है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कैंसर (स्टेज तीन व चार) के मरीजों, 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित महिलाओं को यह अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। यानी उन्हें पहले से जिन योजनाओं में लाभ मिल रहा है, वह मिलता रहेगा और लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपये का लाभ अलग से प्रदान किया जाएगा। एसएमएस भेजकर महिलाओं को करेंगे आवेदन के लिए जागरूक "दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना" में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह भी है कि लाभार्थी अविवाहित महिला जब 45 वर्ष की होगी, तो स्वतः ही विधवा और निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएगी। इसी तरह 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही लाभार्थी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का हिस्सा बन जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना की पात्र महिलाओं को एसएमएस के जरिये भी आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही पंचायतों और वार्डों में पात्र महिलाओं की सूची सार्वजनिक की जाएगी और ग्राम सभा/वार्ड सभा को आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा।。
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Published on:05:01:30